so gyz mene toxic bro in law idhr post kr di h lekin aap log jante h chaptr mea ak ak kr hi dungi mea isko pirtilipi pr complete hone ke baad hi lati pr aap log persnl msg kr yaha lane bole is lea iske 30 chaptr hone pr hi ise yaha le aai ab aap log jaye or toxic samy ka torchr pde good night

Ravi s
यह कानून 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देता है।
इस कानून के तहत:
बच्ची के साथ किसी भी तरह का यौन हिंसा या उसका चित्रण भी सख्त अपराध है।
यहां तक कि अगर ये फिक्शन में है, और उसका विवरण ग्राफिक, अश्लील या उत्तेजक हो, तो उसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी या बाल यौन शोषण की सामग्री माना जा सकता है।
2. IT Act, 2000 (Information Technology Act)
अगर आप इस तरह की कहानी ऑनलाइन प्रकाशित करते हैं, तो:
Section 67, 67A, और 67B के तहत, आपत्तिजनक या बाल अश्लीलता (child pornography) की सामग्री को पब्लिश या शेयर करना गंभीर अपराध है।
सज़ा में 3 से 7 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है।
3. Indian Penal Code (IPC) के Sections 292, 293
बच्चों के साथ यौन हिंसा का विवरण या चित्रण करना अश्लील सामग्री के अंतर्गत आता है, जो गैरकानूनी है।
মন্তব্য মুছুন
আপনি কি এই মন্তব্যটি মুছে ফেলার বিষয়ে নিশ্চিত?
khan sahiba
মন্তব্য মুছুন
আপনি কি এই মন্তব্যটি মুছে ফেলার বিষয়ে নিশ্চিত?